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CJI विवाद के बीच राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी के ट्रायल पर रोक लगाई।

झटपट समझें

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणियों से जुड़े मानहानि के मुकदमे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह रोक बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान लगाई गई।

मुख्य बातें

  • सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के ट्रायल पर रोक लगाई।
  • यह मामला प्रधानमंत्री मोदी पर 'चोरों के सरदार' टिप्पणी से जुड़ा है।
  • जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने आदेश दिया।
  • सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है।
  • ट्रायल कोर्ट के सामने की सभी कार्यवाहियों पर रोक रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट की इमारत और राहुल गांधी की तस्वीर, जिसमें वह विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाई।

देश के मुख्य न्यायधीश जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ केरल कांग्रेस के एक पोस्ट को लेकर मचे बवाल के बीच राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उनके खिलाफ निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी है। मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ‘चोरों के सरदार’ और ‘कमांडर इन थीफ’ जैसी टिप्पणियों से जुड़ा है। SC ने इस मामले की सुनवाई करते हुए निचली अदालत में चल रही मानहानि के मुकदमे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय भी दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया, "4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का नोटिस जारी किया जाता है। इस बीच, ट्रायल कोर्ट के सामने की सभी कार्यवाहियों पर रोक रहेगी।"

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