लाइव टीवी

GST में बदले कई बड़े नियम: गिरफ्तारी से राहत, अब 10 दिन में रिफंड क्लेम

GST Council Meeting 2026: जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं।

झटपट समझें

GST Council Meeting 2026: जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में कारोबारियों और टैक्सपेयर्स के लिए GST सिस्टम को आसान बनाने, रिफंड प्रक्रिया तेज करने और टैक्स व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और अनुमानित बनाने के लिए कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई।

मुख्य बातें

  • GST Council Meeting 2026: जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं।
  • बैठक में कारोबारियों और टैक्सपेयर्स के लिए GST सिस्टम को आसान बनाने, रिफंड प्रक्रिया तेज करने और टैक्स व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और अनुमानित बनाने के लिए कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई।
  • गिरफ्तारी अधिकार खत्म काउंसिल ने टैक्स अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति खत्म कर दी है और मुकदमा चलाने की सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दी है।
GST में बदले कई बड़े नियम: गिरफ्तारी से राहत, अब 10 दिन में रिफंड क्लेम
GST में बदले कई बड़े नियम: गिरफ्तारी से राहत, अब 10 दिन में रिफंड क्लेम

GST Council Meeting 2026: जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में कारोबारियों और टैक्सपेयर्स के लिए GST सिस्टम को आसान बनाने, रिफंड प्रक्रिया तेज करने और टैक्स व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और अनुमानित बनाने के लिए कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई।

गिरफ्तारी अधिकार खत्म काउंसिल ने टैक्स अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति खत्म कर दी है और मुकदमा चलाने की सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दी है। फिलहाल जीएसटी अधिकारियों को उन बड़े अपराधों के मामलों में गिरफ्तारी करने का अधिकार है, जिनमें कर चोरी, धोखाधड़ी से 'इनपुट टैक्स क्रेडिट' (आईटीसी) लेना या गलत तरीके से 'रिफंड' (कर वापसी) लेना एक करोड़ रुपये से अधिक हो। इसके लिए आयुक्त स्तर के अधिकारी से पहले अनुमति लेना जरूरी है।

बैठक में न्यूनतम सजा का प्रावधान भी हटा दिया गया है और प्रत्येक मामले में जुर्माना, कारावास या दोनों में से सजा का निर्धारण न्यायिक विवेक पर छोड़ दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि जहां किसी विशेष उल्लंघन के लिए कोई विशिष्ट जुर्माना निर्धारित नहीं है, वहां लागू होने वाला सामान्य जुर्माना 25,000 रुपये से घटाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है।

इसके अलावा, रिफंड प्रक्रिया को भी तेज किया गया है। अब रिफंड क्लेम को स्वीकार करने की समयसीमा 15 दिन से घटाकर 10 दिन कर दी गई है। वित्त मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि जीएसटी दरों की समीक्षा के लिए हर साल काउंसिल की एक बैठक अलग से हुआ करेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने नोटिस और कार्यवाही के लिए समान मानक की सिफारिश की है। इसके अलावा, जीएसटी काउंसिल ने ई-कॉमर्स मंचों के जरिये आपूर्ति करने वाले छोटे करदाताओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आसान की है।

जीएसटी काउंसिल ने अपनी 57वीं बैठक में इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावों के संबंध में अधिकारियों की एक समिति गठित करने का फैसला किया है। यह समिति इस बात की जांच करेगी कि उचित बिल रखने वाले, माल प्राप्त कर चुके और आपूर्तिकर्ता को पूरा भुगतान कर चुके वास्तविक खरीदार को किस तरह संरक्षण दिया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा, ''अधिकारियों की समिति तीन महीने के भीतर अध्ययन पूरी करेगी और अगली परिषद की बैठक में इस एजेंडा को रखा जाएगा।''

बीमा कवर पर इनपुट टैक्स क्रेडिट काउंसिल बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कर्मचारी 'बीमा कवर' पर चुकाए गए जीएसटी पर नियोक्ताओं को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा।

यह खबर शेयर करें

WhatsAppXFacebook