केंद्र सरकार ने पात्र आयातकों के लिए शुल्क-मुक्त कच्ची चीनी के आयात की समयसीमा 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी है। समाचार एजेंसी UNI की 23 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार, इस व्यवस्था के तहत अधिकतम 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के आयात की अनुमति है। समयसीमा पहले की तुलना में दो महीने बढ़ाई गई है। सरकार ने समयसीमा क्यों बढ़ाई? शुल्क-मुक्त आयात की समयसीमा बढ़ाने से पात्र आयातकों को निर्धारित व्यवस्था के तहत कच्ची चीनी मंगाने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। यह सुविधा मौजूदा टैरिफ रेट कोटा (TRQ) व्यवस्था के अंतर्गत दी गई है। TRQ एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें तय मात्रा तक किसी उत्पाद के आयात पर निर्धारित शुल्क संबंधी रियायत मिल सकती है। इस मामले में रिपोर्ट के अनुसार, अधिकतम 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी की सीमा लागू है। आम लोगों पर क्या असर पड़ सकता है? चीनी का आयात, घरेलू उत्पादन और बाजार में उपलब्धता इसके भाव को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल हैं। हालांकि, समयसीमा बढ़ने से चीनी की खुदरा कीमतें तुरंत कम होंगी, ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। कीमतों पर असर इस बात पर निर्भर करेगा कि आयातक कितनी चीनी मंगाते हैं, घरेलू बाजार में आपूर्ति कैसी रहती है और मांग में कितना बदलाव आता है।
चीनी उद्योग के लिए क्यों अहम है यह फैसला? चीनी उद्योग में गन्ने की उपलब्धता, मिलों का उत्पादन और बाजार की मांग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आयात की समयसीमा बढ़ने से पात्र कंपनियों को अपनी खरीद और आपूर्ति की योजना बनाने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकता है। फिलहाल, इस फैसले के वास्तविक प्रभाव का आकलन आयात की मात्रा और बाजार में चीनी की उपलब्धता के आंकड़े सामने आने के बाद ही किया जा सकेगा।
प्रकाशित: शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2026 | 7:33 PM IST

