ट्रेन में रात 11 बजे के बाद मोबाइल चार्जिंग पर प्रतिबंध, रेलवे ने नियम फिर किए सख्त

यात्रियों की सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे ने चार्जिंग पॉइंट बंद रखने के निर्देश दिए.

एक ट्रेन में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक चार्जिंग न करने की चेतावनी दी गई है।
भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट बंद रखने के नियम को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है.
मुख्य बातें

भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट बंद रखने के नियम को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जुड़े जोखिम कम हों.

  • रेलवे ने रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक चार्जिंग पॉइंट बंद रखने का निर्देश दिया है.
  • यह नियम ओडिशा में मुंबई-हावड़ा मेल में पावर बैंक फटने की घटना के बाद आया है.
  • यह कोई नया नियम नहीं है; रेलवे बोर्ड ने 2014 में भी ऐसे निर्देश जारी किए थे.
  • सभी जोनल रेलवे को इस नियम का सख्ती से पालन करने और औचक निरीक्षण करने को कहा गया है.
  • यात्रियों को रात में सफर करते समय अपने डिवाइस पहले ही चार्ज कर लेने चाहिए.
  • इस नियम का उद्देश्य रात में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जुड़े सुरक्षा जोखिमों को कम करना है.

भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट बंद रखने के नियम का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश ओडिशा में मुंबई-हावड़ा मेल के एक कोच में चार्जिंग के दौरान पावर बैंक फटने की घटना के बाद आया है। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को इस व्यवस्था में किसी तरह की छूट नहीं देने और औचक निरीक्षण करने को कहा है। हालांकि, यह कोई नया नियम नहीं है। रेलवे बोर्ड ने 19 जून 2014 को भी इस संबंध में निर्देश जारी किए थे।

घटना 25 अक्टूबर 2026 की सुबह करीब 3:38 बजे ट्रेन नंबर 12809 मुंबई-हावड़ा मेल में हुई। ट्रेन ओडिशा में बंडामुंडा के पास थी, तभी B-3 एसी कोच में बर्थ नंबर 6 पर चार्जिंग के दौरान एक यात्री का पावर बैंक फट गया। इससे कोच में धुआं फैल गया और फायर अलार्म एक्टिव हो गया। यात्रियों में घबराहट फैलने के बाद रेलवे कर्मचारियों ने स्थिति संभाली। रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रेन करीब 15 मिनट तक रुकी रही और इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है।

रेलवे बोर्ड ने क्या निर्देश दिए?

यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (UNI) की 28 अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे के प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियरों को लेटर भेजकर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक चार्जिंग पॉइंट की बिजली बंद रखना अनिवार्य किया है। बोर्ड ने कहा है कि निर्धारित समय के दौरान इस नियम में कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए। संबंधित कर्मचारियों को निर्देश देने के साथ उन्हें जरूरी प्रशिक्षण देने को भी कहा गया है।

रेलवे अधिकारियों और सुपरवाइजरों को औचक निरीक्षण करके यह तय करना होगा कि ट्रेनों में चार्जिंग पॉइंट तय समय पर बंद किए जा रहे हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य रात में यात्रियों के सोते समय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जुड़े सुरक्षा जोखिमों को कम करना है।

यात्रियों को क्या ध्यान रखना चाहिए?

ट्रेन से रात में सफर करने वाले यात्रियों को अपना मोबाइल और अन्य जरूरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चार्जिंग पॉइंट बंद होने से पहले चार्ज कर लेना चाहिए। रात में फोन चार्ज करने के लिए ट्रेन के सॉकेट पर निर्भर रहना ठीक नहीं होगा। पावर बैंक को भी चार्जिंग पर लगाकर सोने से बचना चाहिए। हालांकि, चार्जिंग पॉइंट बंद करने के इस निर्देश का मतलब यह नहीं है कि ट्रेन में मोबाइल या पावर बैंक ले जाना प्रतिबंधित है।

रेलवे का मौजूदा कदम पुराने सुरक्षा निर्देशों को सख्ती से लागू कराने से जुड़ा है। यात्रियों के लिए इसका सीधा असर यह होगा कि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कोच में लगे चार्जिंग पॉइंट अवेलेबल नहीं रहेंगे।

प्रकाशित: बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 | 2:10 PM IST

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