संसद के संभावित विशेष सत्र को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्पष्ट किया है कि विशेष सत्र बुलाने का निर्णय सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। द इंडियन एक्सप्रेस की 23 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका नहीं होती।
विशेष सत्र बुलाने की प्रक्रिया क्या है?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत संसद के सत्र बुलाने और स्थगित करने की संवैधानिक प्रक्रिया निर्धारित है। लोकसभा अध्यक्ष के अनुसार, विशेष सत्र बुलाने की पहल सरकार की ओर से होती है और इसमें राष्ट्रपति की संवैधानिक भूमिका भी शामिल रहती है।
क्या विशेष सत्र की तारीख घोषित हो गई है?
रिपोर्ट में विशेष सत्र को लेकर अटकलों का उल्लेख है, लेकिन इसे सत्र की आधिकारिक घोषणा नहीं माना जाना चाहिए। तारीख, एजेंडा और अवधि की पुष्टि सरकार की आधिकारिक सूचना जारी होने पर ही होगी।
दिल्ली में BRICS संसदीय मंच की बैठक
इसी दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि दिल्ली में 26 और 27 अक्टूबर को 12वें BRICS संसदीय मंच का आयोजन किया जाएगा। इसमें जन-केंद्रित विकास, नवाचार, सतत विकास, सहयोग और संसद में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग जैसे विषयों पर चर्चा निर्धारित है।
प्रकाशित: शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2026 | 6:55 PM IST

