राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आज से वाहनों के प्रवेश को लेकर नए प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने संशोधित ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत वाहन चालकों के लिए नई व्यवस्था लागू की है।
इसका उद्देश्य दिल्ली की हवा को साफ रखना और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर नियंत्रण करना है। दिल्ली आने वाले दूसरे राज्यों के वाहन चालकों को भी नए नियमों का पालन करना होगा।
किन वाहनों को मिलेगी दिल्ली में प्रवेश की अनुमति?
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार:
BS-6 मानक वाले वाहन प्रवेश कर सकेंगे।
CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुमति होगी।
नियमों के तहत छूट प्राप्त वाहनों को प्रवेश मिलेगा।
BS-6 से नीचे के वाहनों और वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUCC) नहीं रखने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लागू होंगे। नियमों के विरुद्ध चलने वाली अंतरराज्यीय बसों पर भी कार्रवाई हो सकती है।
दिल्ली में गंतव्य नहीं रखने वाले ट्रकों को परिधीय एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करना होगा।
ये प्रतिबंध लागू नियमों और निर्धारित छूट के अधीन हैं।
बॉर्डर पर होगी वाहनों की जांच
दिल्ली पुलिस ने राजधानी के प्रवेश मार्गों पर जांच तेज करने की जानकारी दी है। दूसरे राज्यों से आने वाले वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि दिल्ली रवाना होने से पहले अपने वाहन का प्रदूषण प्रमाणपत्र और उत्सर्जन मानक जरूर जांच लें।
वाहन चालक यहां करें संपर्क
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन:
011-25844444
1095
इस फैसले का आम लोगों पर क्या असर होगा?
नए नियमों से पुराने वाहनों के मालिकों और दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है। वहीं, सरकार को उम्मीद है कि इन प्रतिबंधों से प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या कम करने में मदद मिलेगी।
प्रकाशित: रविवार, 1 नवंबर 2026 | 12:20 PM IST

