दिल्ली में 1 नवंबर से पुराने वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध, NCR के लाखों लोगों पर असर

दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक दूसरे राज्यों में पंजीकृत BS-VI मानक से कम वाले पेट्रोल और डीजल वाहनों की राजधानी में एंट्री…

एक व्यस्त सड़क पर कई कारें, बसें और मोटरसाइकिलें ट्रैफिक में फंसी हुई हैं।
दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू होने वाले नए वाहन प्रतिबंधों को समझें।
मुख्य बातें

दिल्ली में 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक, प्रदूषण नियंत्रण के लिए दूसरे राज्यों से आने वाले BS-VI से कम मानक वाले पेट्रोल और डीजल वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी।

  • दिल्ली में 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक पुराने वाहनों की एंट्री पर रोक लगेगी।
  • यह प्रतिबंध BS-VI मानक से कम वाले पेट्रोल और डीजल वाहनों पर लागू होगा।
  • नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के लाखों वाहन चालक प्रभावित होंगे।
  • BS-VI, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट मिलेगी।
  • वाहन चालक अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या VAHAN पोर्टल पर उत्सर्जन मानक जांच सकते हैं।

दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक दूसरे राज्यों में पंजीकृत BS-VI मानक से कम वाले पेट्रोल और डीजल वाहनों की राजधानी में एंट्री पर रोक लगाने की तैयारी है। इस नियम का असर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद से रोजाना दिल्ली आने-जाने वाले वाहन चालकों पर पड़ सकता है।

दिल्ली सरकार के अनुसार, इस प्रतिबंध का उद्देश्य प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों से निकलने वाले धुएं को कम करना है। नियम लागू कराने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर जांच बढ़ाई जाएगी।

किन वाहनों को मिलेगी छूट?

BS-VI पेट्रोल और डीजल वाहन: इस विशेष प्रतिबंध के तहत प्रवेश कर सकेंगे।

CNG और इलेक्ट्रिक वाहन: छूट प्राप्त श्रेणियों में शामिल हैं।

एम्बुलेंस और अग्निशमन वाहन: निर्धारित आपातकालीन छूट लागू होगी।

BS-III और BS-IV वाहन: यदि वे दिल्ली के बाहर पंजीकृत पेट्रोल या डीजल वाहन हैं, तो प्रतिबंध के दायरे में आ सकते हैं।

वाहन चालक अपना स्टैंडर्ड कैसे जांचें?

अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) में उत्सर्जन मानक देखें। जरूरत पड़ने पर परिवहन विभाग के VAHAN पोर्टल पर जानकारी जांचें। केवल वाहन के मॉडल वर्ष के आधार पर अनुमान न लगाएं।

प्रकाशित: बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 | 1:04 PM IST

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