चुनाव आयोग का बड़ा फैसला: 6 राज्यों में मतदाता सूची पुनरीक्षण की समयसीमा बढ़ी

नागरिकों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और सुधार के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।

एक व्यक्ति मतदाता सूची में एक मतदाता पहचान पत्र की जाँच कर रहा है, और भारत निर्वाचन आयोग का एक बोर्ड भी दिख रहा है।
चुनाव आयोग ने 6 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समयसीमा बढ़ा दी है।
मुख्य बातें

चुनाव आयोग ने 6 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समयसीमा बढ़ा दी है, जिससे नागरिकों को मतदाता सूची में नाम जोड़ने, गलतियों को सुधारने और दावों की प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त समय मिल सके।

  • चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समयसीमा बढ़ाई है।
  • यह फैसला 6 राज्यों के लिए लागू होगा।
  • नागालैंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा में अंतिम सूची 30 नवंबर 2026 को प्रकाशित होगी।
  • दिल्ली में अंतिम मतदाता सूची 22 दिसंबर 2026 को प्रकाशित होगी।
  • नागरिकों को नाम जोड़ने, गलतियां सुधारने और दावों के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।
  • मतदाता चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपना नाम और जानकारी जांच सकते हैं।

नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने छह राज्यों में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने की समयसीमा बढ़ा दी है। इस फैसले से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, गलतियों को ठीक कराने और दावों की प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।

किन राज्यों में बढ़ाई गई समयसीमा?

चुनाव आयोग के अनुसार:

नागालैंड

आंध्र प्रदेश

तेलंगाना

महाराष्ट्र

हरियाणा

इन पांच राज्यों में अंतिम मतदाता सूची अब 30 नवंबर 2026 को प्रकाशित होगी।

दिल्ली में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने की नई तारीख 22 दिसंबर 2026 तय की गई है।

मतदाताओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?

मतदाता सूची में नाम होना चुनाव में मतदान करने के लिए जरूरी है। पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान नागरिक अपने नाम, पते और अन्य जानकारियों की जांच कर सकते हैं।

अगर किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है या जानकारी गलत है, तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुधार के लिए आवेदन करना चाहिए।

मतदाता अपना नाम कैसे चेक करें?

मतदाता अपना नाम कैसे चेक करें?

चुनाव आयोग की वेबसाइट खोलें।

मतदाता सूची में अपना नाम खोजें।

नाम, उम्र और पते की जानकारी जांचें।

गलती मिलने पर निर्धारित फॉर्म के माध्यम से सुधार का अनुरोध करें।

प्रकाशित: शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2026 | 7:02 AM IST

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